नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जून 2022 से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा. राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
विशेष न्यायाधीश विकास धुले ने सत्येंद्र जैन के साथ ही आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है. इससे पहले 10 नवंबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.ॉ
सत्येंद्र जैन 12 जून से जेल में हैं
पिछली सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत ने कहा था कि अभी आदेश तैयार नहीं हुआ है. मंत्री की अर्जी पर फैसला गुरुवार दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा. आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं, जिन्हें ईडीए ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था.
ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने कुछ हवाला कारोबारियों को सा दिया था. जबकि सत्येंद्र जैन की ओर से ईडी के आरोपों को खारिज किया गया है. इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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