राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 28 अक्टूबर तक निजी स्कूलों द्वारा लेने वाली फीस का अंतरिम तौर पर निर्धारण करते हुए दिशा निर्देश जारी करने का अंतरिम आदेश दिया है ।
राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने कहा कि स्कूलों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार 28 अक्टूबर से पहले अंतरिम फीस को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। इस फीस को निजी स्कूल वसूल सकेंगे लेकिन यह फीस अपील सुनवाई के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।
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राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि फीस तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। जिसके आधार पर सरकार कोर्ट को बताएगी कि कितनी फीस किस तरह से ली जा सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार 2 नवंबर से पहले शपथ पत्र दाखिल करे जिसमें बताए कि स्कूल कितनी फीस और किस तरह से ले सकते हैं। इस शपथ पत्र की प्रति सभी संबंधित पक्षकारों को देनी होगी। गौरतलब है कि एकलपीठ ने 7 सितंबर को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ अभिभावक और राज्य सरकार ने अपील दाखिल की है।