देश में जारी लॉकडाउन के कारण कई देशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं जिन्हें वंदे भारत मिशन के जरिये देश वापस लाया जा रहा है. इस बीच अंतरराष्ट्रीय उडानों में विमानों की बीच की सीट खाली रखने का मामला में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाई गई एयर इंडिया की फ्लाइटों में बीच की सीट खाली होना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने 10 दस दिनों तक विमानों के बीच की सीट की बुकिंग की इजाजत दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और एयर इंडिया को कहा कि इसके बाद अंतरराष्ट्रीय उडानों में बीच की सीट पर यात्रा को इजाजत नहीं दी जाएगी. न्यायालय ने केंद्र और एयर इंडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लोगों की चिंता करनी चाहिए. मध्य सीट को खाली नहीं रखने का सर्कुलर परेशान करने वाला है. यह आदेश गैर अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा के लिए है.
मालूम हो कि भारत सरकार ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है. पहले चरण के तहत, ब्रिटेन से 2,000 से ज्यादा लोगों को लाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट को भेजा और कहा कि वो सभी पक्षों को सुनकर इस मामले में जनहित को ध्यान में रखकर जल्द फैसला करे कि पहली नजर में वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान DGCA और एयर इंडिया नियमों में उचित बदलाव कर सकते हैं.