केरल की एक अदालत ने लातवियाई पर्यटक के बलात्कार और हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
एक 33 वर्षीय महिला जो अपनी बहन के साथ भारत आई थी, 14 मार्च 2018 को दक्षिण केरल के एक रिसॉर्ट से लापता हो गई थी.
38 दिनों के बाद उसका शव कोवलम में मिला था. इस मामले में एक टूरिस्ट गाइड समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
तिरुवनंतपुरम की सत्र अदालत ने मंगलवार को इन दोनों को दोषी करार दिया. अदालत में दलील दी गई कि उमेश और उदय कुमार ने पहले महिला को गांजा का लालच दिया और फिर जब वह नशे में धुत हो गई तो उसके साथ बलात्कार किया गया.
गौरतलब है कि दोनों बहनें आयुर्वेदिक इलाज के लिए केरल आई थीं. 21 अप्रैल को मछुआरों को महिला की लाश मिली थी.
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