अहमदाबाद: बीजेपी के वीरमगाम उम्मीदवार हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट से राहत मिली है. नामांकन फॉर्म भरने के एक दिन पहले हाईकोर्ट ने मेहसाणा जिले में एक साल के लिए प्रवेश की आंशिक अनुमति दी है. हार्दिक पटेल को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुजरात हाई कोर्ट ने हार्दिक पटेल को विसनगर तोड़फोड़ मामले में मेहसाणा में प्रवेश पर प्रतिबंध की शर्त पर अस्थायी राहत दी है.
भाजपा के विरमगाम सीट से उम्मीदवार हार्दिक पटेल अब एक साल के लिए मेहसाणा जिले में प्रवेश कर सकते हैं. पाटीदार आंदोलन के दौरान विसनगर में तोड़फोड़ के आरोप में हार्दिक पटेल को मेहसाणा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, हालांकि उच्च न्यायालय ने अब शर्तों के तहत मामले में आंशिक राहत दी है. हार्दिक पटेल एक साल के लिए मेहसाणा में प्रवेश कर सकते हैं. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में सजा रद्द भी कर दी जाती है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.
गौरतलब है कि 23 जुलाई 2015 को पाटीदार आरक्षण समिति द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था. इस रैली के दौरान करीब 500 लोगों की भीड़ ने आतंक मचाया था. इसी दौरान भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी. भीड़ पर लूटपाट का भी आरोप लगा था. इसके अलावा 2016 में विसानगर में आईटीआई सर्कल के पास विधायक की कार पर पथराव किया गया था. इस मामले में हार्दिक, लाला जी समेत अन्य लोगों के खिलाफ विसनगर कोर्ट में वारंट जारी किया था.
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