नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि अगर इन दोषियों के खिलाफ और कोई मामला नहीं बनता है तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगर राज्यपाल ने लंबे समय तक इस पर कार्रवाई नहीं की तो हम कार्रवाई कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश बाकी आरोपियों पर भी लागू होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था.
जेल से रिहा होंगे ये 6 अपराधी
राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथान, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने का आदेश दिया गया है. इस मामले में पेरारिवलन पहले ही बरी हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जेल में अच्छे व्यवहार के आधार पर पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर की पीठ ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह आदेश दिया था.
31 साल पहले राजीव गांधी की हुई थी हत्या
21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई थी. इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था. टाडा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका में देरी करते हुए मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था.